इंडिया न्यूज़,(Mughal Masjid management demands permission to offer Namaz during Ramzan): दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रमजान के महीने के दौरान कुतुब मीनार परिसर के भीतर एक मस्जिद में रमजान की नमाज अदा करने के आदेश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 27 अप्रैल को निर्धारित की है। इस साल रमजान 22 या 23 अप्रैल को खत्म हो रहा है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति द्वारा दायर एक आवेदन पर एक नोटिस जारी किया जिसमें मस्जिद में कथित रूप से नमाज़ पढ़ने पर रोक के खिलाफ एक लंबित याचिका को जल्द से जल्द निपटाने की मांग की गई थी। आवेदन में से एक प्रार्थना चल रहे रमजान महीने के दौरान मस्जिद में नमाज की अनुमति देना था।
विचाराधीन मस्जिद, जिसे ‘मुगल मस्जिद’ के रूप में जाना जाता है, कुतुब परिसर का हिस्सा है। हालाँकि, यह कुतुब परिधि के बाहर है और प्रसिद्ध ‘मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम’ नहीं है, जहाँ नमाज़ की अनुमति है। मुगल मस्जिद में प्रार्थना प्रतिबंध पिछले साल मई में स्थापित किए गए थे और तब से प्रभावी हैं। कोर्ट ने 27 अप्रैल को सुनवाई के लिए आवेदन निर्धारित करने से पहले केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से जवाब मांगा। मुख्य याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई होगी।