India News, इंडिया न्यूज, Mukhtar Ansari Gangster Verdict Live, उत्तरप्रदेश : माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में आखिर गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने 10 वर्षों की सजा सुनाई दी है। इतना ही नहीं, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गैंगेस्टर एक्ट के जिस मामले में कोर्ट द्वारा अंसारी को सजा सुनाई गई है, वह मामला 2007 का है। मालूम रहे कि कृष्णानंद राय की हत्या (2005) के 2 साल बाद 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर की मुहम्मदाबाद पुलिस ने गैंगस्टर (गिरोह बंद अधिनियम) के तहत केस मामला दर्ज किया था।
जानकारी के अनुसार पुलिस ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, उसके बाद हुई आगजनी-बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाते हुए मामला दर्ज किया था। पिछले वर्ष 23 सितंबर 2022 को ही दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे।