इंडिया न्यूज, गाजीपुर Mukhtar Ansari : गाजीपुर की एमपी एमएलए अदालत ने आज (गुरुवार) को अहम फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी और उसके एक सहयोगी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10-10 साल की सजा व पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना किया है। ज्ञात रहे कि मुख्तार अंसारी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसके चलते वह लंबे समय से जेल में बंद है। वर्तमान में मुख्तार अंसारी ईडी के रिमांड पर चल रहा है।
मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगी भीम सिंह पर वर्ष 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसके बाद गुरुवार को इस केस में दोनों को कैद व जुर्माना सुनाया गया। दोनों आरोपियों पर 1991 में अवदेश राय हत्याकांड और 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। लंबे समय से सुनवाई टलती रहने के बाद इस केस को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। जहां पर इसमें तेजी से सुनवाई हुई। गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद गुरुवार को एडीजे दुर्गेश पांडेय ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया।
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