इंडिया न्यूज, Chandigarh: काफी सालों के बाद आखिर रोडरेज मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला। जी हां, 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीमकोर्ट से एक वर्ष की सजा का ऐलान होने के बाद आज पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू पटियाला कोर्ट में सरेंडर करेंगे। मालूम हो कि पूरे पंजाब से सिद्धू के समर्थक पटियाला बुलाए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि सिद्धू सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पटीशन भी दायर करेंगे, लेकिन उन्हें जेल अभी जेल जाना ही होगा।
जानकारी के अनुसार 1988 में नवजोत सिंह सिद्धू का पटियाला में हुए पार्किंग विवाद में सिद्दू ने बुजुर्ग गुरनाम सिंह (65) को मुक्का मार दिया था। जिसके बाद गुरनाम की मौत हो गई थी। तभी से सेशन कोर्ट, फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। पुलिस ने नवजोत और उनके दोस्त रुपिंदर के खिलाफ इस मामले में गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था।
सबूतों के अभाव के कारण ही पहले सेशन कोर्ट ने 1999 में नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा था। साल 2006 में हाईकोर्ट ने इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 3 वर्ष कैद की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना सुनाया था। ज्ञात रहे कि इस मामले में पहले सुप्रीमकोर्ट ने सिद्दू को मात्र 1000 रुपए ही जुर्माना लगाया था और छोड़ दिया था, लेकिन पीड़ित परिवार की दोबारा पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर कोर्ट ने आज एक वर्ष कारावास की सजा सुना दी।
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