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Sidhu Surrender: नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर, पढ़े पूरी खबर

• LAST UPDATED : May 20, 2022

Navjot Singh Sidhu surrenders: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. कई साल पुराने रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है. (Navjot Singh Sidhu) कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था. सिद्धू ने आज शुक्रवार को पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।

वहीं बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई थी. रोडरेेज मामले में सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से मोहलत मांगी थी पर कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया था. उन्हें किसी भी हाल में 1 साल तक जेल में ही रहना होगा।

आपको बता दें पूरा मामला क्या है

नवजोत सिद्धू का वर्ष 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।

आईपीसी की धारा 323 जिसके तहत सिद्धू को सुनाई गई है सजा

भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अनुसार, जो भी व्यक्ति (धारा 334 में दिए गए मामलों के सिवा) जानबूझ कर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, उसे अधिकतम एक साल जेल की सजा का प्रावधान है। इसके तहत मुजरिम को एक साल कारावास या एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।

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