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पाकिस्तान असेंबली में विधेयक पारित, मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां हाे जाएंगी कम

इंडिया न्यूज़, इस्लामाबाद (New bill passed in Pakistan) : पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने बुधवार को प्रधान न्यायाधीश की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि यदि सदन ने देश के शीर्ष न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने के लिए कानून को मंजूरी नहीं दी तो “इतिहास हमें माफ नहीं करेगा”। कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने मंगलवार रात संसद में ‘द सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) एक्ट, 2023’ पेश किया, जिसे शाम को ही कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।

निचले सदन ने एक ट्वीट कर घोषणा की, “नेशनल असेंबली ने ‘द सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) विधेयक, 2023’ पारित कर दिया है।” दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने देश के शीर्ष न्यायाधीश की स्वत: संज्ञान शक्तियों पर सवाल उठाया था। तरार ने कहा, “ऐसा कहा जा रहा है कि एक संवैधानिक संशोधन किया जाना चाहिए।

उत्तरी वजीरीस्तान से सांसद मोहसिन डावर ने संशोधन पेश किया जिसे स्वीकार कर लिया गया। स्वत: संज्ञान शक्तियों के संबंध में, मसौदे में कहा गया है कि अनुच्छेद 184 (3) के तहत मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले किसी भी मामले को सबसे पहले तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों की समिति के समक्ष रखा जाएगा।

इस मसौदे पर नजर डाले तो यदि समिति का विचार है कि संविधान के भाग दो के अध्याय एक द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के संदर्भ में सार्वजनिक महत्व का प्रश्न शामिल है, तो यह कम से कम तीन सदस्यों वाली एक पीठ का गठन करेगी। मामले के फैसले के लिए पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और समिति के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं।”

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने देश के मुख्य न्यायाधीश की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने की कोशिश को लेकर संघीय सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य न्यायपालिका पर ज्यादा दबाव बनाना था।

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Harpreet Singh

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