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New Guideline of Election Commission राजनीतिक पार्टियां 1000 समर्थकों के साथ चुनावी रैली कर सकेंगी

• LAST UPDATED : January 31, 2022

New Guideline of Election Commission जैसे-जैसे पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है। वैसे-वैसे राजनीतिक पार्टियों भी अपनी गोटियां फिट करने में लगी हुई हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी अब चुनावी राज्यों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अब राजनीतिक पार्टियां एक हजार समर्थकों के साथ चुनावी रैली कर सकेंगी। यही नियम रोड शो पर भी लागू होंगे।

इनडोर कार्यक्रम के लिए 500 लोगों की अनुमति  (New Guideline of Election Commission)

भारतीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब खुली रैलियों में समर्थकों  की संख्या 1 हजार और इनडोर कार्यक्रम के लिए 500 लोगों के आने की अनुमति होगी। बता दें कि चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस को देखते हुए पहले तो रोड़ शो समेत किसी भी नुक्कड़ जनसभा समेत रैलियों पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ था।

डोर-टू-डोर के लिए भी गाइडलाइन जारी New Guideline of Election Commission

चुनाव आयोग ने अगले महीने पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। तय नियमों के अनुसार अब राजनीतिक पार्टियां एक तरफ जहां खुले में रैली करने के लिए एक हजार लोगों को संबोधित कर सकती हैं वहीं डोर टू डोर के लिए 5 की जगह अब 20 पार्टी कार्यकर्ता जा सकेंगे। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों में कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए थे।

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