देश

Web Series ‘College Romance’: TVF की वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस’ के खिलाफ जांच कार्रवाई पर रोक नहीं लेकिन याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी: सुप्रीम कोर्ट

India News (इंडिया न्यूज),Web Series ‘College Romance’,दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कंटेंट क्रिएशन कंपनी द वायरल फीवर (TVF) द्वारा दायर एक याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें उनकी वेब श्रृंखला, “कॉलेज रोमांस” के संबंध में आपराधिक शिकायत दर्ज कराने को चुनौती दी गई थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ की गई इस अपील पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस समय जांच या आपराधिक कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकते हैं।

जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ ने अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने का आदेश भी पारित किया। जुलाई के दूसरे सप्ताह में फिर से मामले की सुनवाई होगी।

युवाओं के दिमाग को विकृत और भ्रष्ट कर सकती

पीठ इस साल मार्च से दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि वेब सीरीज “कॉलेज रोमांस” में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा गंदी, अपवित्र और अश्लील थी, और युवाओं के दिमाग को विकृत और भ्रष्ट कर सकती है।

दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ की न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने आदेश में लिखा था कि उन्हें शो के एपिसोड को चैंबर में ईयरबड्स के माध्यम से सुनना पड़ा क्योंकि इसमें इस्तेमाल की गई भाषा की इतनी अभद्र है कि उसे सुनकर कोई चौंक सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला लिखा था कि टीवीएफ, शो के निदेशक सिमरप्रीत सिंह, और अभिनेता अपूर्वा अरोड़ा को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में कामुक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना) और 67ए (ऐसी सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने की सजा) के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें दिल्ली पुलिस को तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने यहां तक कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे कि उसके आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को सख्ती से लागू किया जाए।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस समय जांच या आपराधिक कार्यवाही पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकते हैं। TVF की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि IT अधिनियम की धारा 67 को लागू करने के लिए अश्लीलता का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया पर इतनी गाली-गलौज है कि अगर हम हर मामले पर मुकदमा चलाते हैं, तो कौन जानता है कि हम कहां पहुंचेंगे? उच्च न्यायालय के अनुसार, यह एक अधिनियम जैसा है।”

“पुलिस अनावश्यक रूप से कंप्यूटर जब्त कर लेगी। ये युवा अभिनेता हैं … ये कठोर अपराधी नहीं हैं, बल्कि रचनात्मक पहल पर काम करने वाले युवा हैं। यदि उन्होंने एक लाइन का उल्लंघन किया, तो वे फिर से ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें गाली दी जाएगी।” न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, “हम जांच एजेंसी को यह नहीं बता सकते कि वे क्या देख सकते हैं और क्या नहीं।”

यह भी पढ़ें : Delhi Government: एलजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दिल्ली सरकार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

यह भी पढ़ें : ‘The Kerala Story’: ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म पर तमिलनाडु में प्रतिबंध नही, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, बुधवार को सुनवाई

यह भी पढ़ें : Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा ,जम्मू कश्मीर के जेल से बाहर प्रदेश की जेलों में कैदियों के ट्रांसफर मामले की सुनवाई हाई कोर्ट करेगा

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Kanchan Rajput

Share
Published by
Kanchan Rajput

Recent Posts

Sirsa Bribe Case : हरियाणा रोडवेज के रिश्वतखोर चालक को चार साल कैद

टेस्ट पास कराने की एवज में मांगे थे 50 हजार रुपये,स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे…

2 hours ago

CM Oath ceremony : के लिए जींद डिपो से जाएंगी 120 से अधिक बसें, यात्रियों को होगी परेशानी

120 बसें पंचकूला जाने पर यात्रियों के लिए बचेंगी केवल 49 बसें कुरुक्षेत्र, दिल्ली व…

2 hours ago

Jind school Van Negligence : बच्चों से भरी स्कूल वैन हुई बैक, बच्चे नीचे गिरे

वैन के नीचे आए बच्चे, स्थानीय लोगों ने बचाया बच्चों को सीसी टीवी में कैद…

3 hours ago

Delhi Metro के स्टेशनों पर अब मिलेगा नया फीचर, किसी मुश्किल में हों तो तुरंत स्कैन करें क्यूआर कोड

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Delhi Metro : मेट्रो में सफर के दौरान किसी भी…

3 hours ago