होम / Palghar case: पालघर मामला: सीबीआई जांच के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार हरी झंडी दी

Palghar case: पालघर मामला: सीबीआई जांच के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार हरी झंडी दी

• LAST UPDATED : April 28, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Palghar case, महाराष्ट्र : 2020 में पालघर में तीन साधुओं की लिंचिंग के मामले में सीबीआई जांच के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने मामले को सीबीआई को देने का फैसला किया है, इसलिए अब आगे निर्देशों की जरूरत नहीं। उपरोक्त टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बंद करते हुए याचीका का निस्तारण कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरन महाराष्ट्र सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार मामले को सीबीआई को देने का फैसला कर चुकी है।

राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सहमति दी

इससे पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंद के नेतृत्व वाली सरकार पहले ही पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर सहमति जता चुकी है। सरकार ने कुछ समय पहले कोर्ट को इस बारे में जानकारी भी दे दी गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला की पीठ को याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा पिछली सुनवाई राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सहमति दी है।

गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा था कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि राज्य की पुलिस पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच कर रही है। ये याचिकाएं अलग अलग लोगों के द्वारा दाखिल की गई है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, मृतकों के परिजनों, वकील शशांक शेखर झा और घनश्याम उपाध्याय ने जनहित याचिकाएं दायर की हैं।

यह भी पढ़ें : YouTuber Manish Kashyap: यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचीका पर सुनवाई टली, 1 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

यह भी पढ़ें : Online Games: परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं ऑन लाइन गेम्स, मद्रास हाईकोर्ट में सरकार की ओर से बोले एडवोकेट सिब्बल

यह भी पढ़ें : Raj Thackeray: बिहारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर राज ठाकरे के खिलाफ जारी समन दिल्ली हाईकोर्ट ने किए खारिज

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Tags: