इंडिया न्यूज, New Delhi (PAN Aadhaar Linking) : सरकार ने पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की तिथि को बढ़ा दिया है। पहले जहां लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी लेकिन अब आप 30 जून 2023 तक भी लिंक करा सकेंगे। इस बारे में जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने दी।
पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की तिथि कई बार बढ़ाई जा चुकी है। सबसे पहली इसकी डेडलाइन 31 मार्च-2022 थी, तब लिंक करने की प्रक्रिया फ्री थी। लेकिन फिर 1 अप्रैल, 2022 से लिंकिंग की प्रक्रिया पर 500 रुपए फीस तय कर दी गई और 1 जुलाई 2022 से फीस को 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है।
सरकार द्वारा बार बार सभी को पैन आधार कार्ड लिंक करने को कहा जा रहा है। ऐसे में जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन पर आगामी समय में आयकर अधिनियम 1961 की धारा-272B के तहत 10,000 रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इतना ही नहीं जिनका पैन कार्ड इनएक्टिव होगा, ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने आदि की भी अनुमित नहीं होगी।
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