India News (इंडिया न्यूज़) Panama paper leak case, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘पनामा पेपर’ में जिक्र किये गये एक कारोबारी के खिलाफ विदेशी मुद्रा से जुड़े नियमों के उल्लंघन की जांच के तहत मुंबई में एक प्रमुख स्थान पर सोमवार को 41 करोड़ रुपये मूल्य के तीन कार्यालय कुर्क किये। ईडी ने एक बयान में कहा कि जावरेह सोली पूनावाला और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। जावरेह पूनावाला टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के संस्थापक और सीएमडी साइरस एस पूनावाला के भाई हैं। कंपनी और उसके प्रवर्तकों का इस मामले से कोई संबंध नहीं है।
जांच एजेंसी के बयान में कहा गया है कि जावरेह पूनावाला उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के प्रावधानों का दुरुपयोग कर विदेशी मुद्रा देश से बाहर भेजे जाने के आरोपी हैं। बयान में कहा गया है कि ईडी ने मुंबई के वरली इलाके में सीजय हाउस स्थित तीन अचल संपत्ति विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जब्त की है। इनकी कीमत 41.64 करोड़ रुपये आंकी गई है।
एजेंसी ने कहा कि पूनावाला और उनके परिवार ने “अधिकतम स्वीकार्य सीमा (एलआरएस के तहत उपलब्ध) का उपयोग किया और वर्ष 2011-12 से, उन्होंने ‘परिवार के खर्च और स्वयं के खर्च’ आदि के बहाने गलत जानकारियों के माध्यम से विदेश में धन भेजा। बयान में कहा गया है कि हालांकि उनके परिवार का कोई सदस्य विदेश में नहीं रह रहा था और न ही कोई प्रवासी भारतीय था।