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Patanjali Misleading Ads Case : बाबा रामदेव की दूसरी याचिका भी खारिज

  • सुप्रीम कोर्ट बोला- जानबूझकर आदेश की अवमानना की, कार्रवाई के लिए तैयार रहें

India News (इंडिया न्यूज), Patanjali Misleading Ads Case : सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के औषधीय उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की दूसरी याचिका को भी खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति ने पतंजलि पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उनकी हरकतें शीर्ष अदालत के आदेशों का “जानबूझकर और बार-बार उल्लंघन” करना थीं। कोर्ट ने पुन: कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

Patanjali Misleading Ads Case : पतंजलि को मिली फटकार

वहीं मामले को लेकर पतंजलि के संस्थापकों वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए और कोर्ट से कहा कि लोग जीवन में गलतियां करते हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने वकील को फटकार लगा दी और कहा कि ऐसे मामलों में फिर कष्ट भी उठाना पड़ता है। पीठ ने कहा कि, “हम अंधे नहीं हैं… इस मामले में हम उदार नहीं बनना चाहते।”

आईएमए ने दाखिल की हुई है याचिका

मालूम रहे कि उक्त मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिक दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि पतंजलि द्वारा कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया और खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठे दावे का प्रचार किया।

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Amit Sood

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