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MP Mohammad Faizal: लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

India News (इंडिया न्यूज),MP Mohammad Faizal, दिल्ली : लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल करने की लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने एक आपराधिक मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को राकांपा नेता की सदस्यता बहाल करने की लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के मद्देनजर संसद सदस्य के तौर पर उनकी अयोग्यता के खिलाफ दायर याचिका का निस्तारण कर दिया था।

अधिवक्ता अशोक पांडे द्वारा दायर याचिका में पूछा गया है कि क्या एक अभियुक्त की दोषसिद्धि पर अपील की अदालत द्वारा रोक लगाई जा सकती है और यदि उसके आधार पर लोकसभा सदस्य की अयोग्यता को योग्यता में तब्दील किया जा सकता है।

याचिका में कहा गया है, “मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर, याचिकाकर्ता इस अदालत से भी इस मुद्दे पर फैसला करने की प्रार्थना करता है कि क्या किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं। अपील और क्या दोषसिद्धि पर रोक के आधार पर, एक व्यक्ति जिसे अयोग्यता का सामना करना पड़ा है, वह संसद राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में योग्य हो जाएगा।

आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया

उन्होंने कहा कि फैजल ने अपनी लोकसभा सदस्यता तब खो दी थी जब उन्हें एक आपराधिक मामले में आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया गया था और दस साल की सजा सुनाई गई थी।

“संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता इस अदालत से गुहार लगाई है कि संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में निहित प्रावधानों को लोगों के प्रतिनिधित्व की धारा 8 (3) के ( आरपी) अधिनियम 1951 के संदर्भ में देखा जाए।

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Kanchan Rajput

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