India News (इंडिया न्यूज),Premature Release of Prisoners, दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की समय पूर्व रिहाई मामले में कार्रवाई न होने पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव-गृह को अवमानना नोटिस जारी किया। पीठ अब इस पर 8 मई को सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने याची के वकील ऋषि मल्होत्रा से अवमानना याचिका की प्रति यूपी की अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) गरिमा प्रसाद को देने के लिए कहा।
पीठ ने प्रतिवादियों को निजी पेशी से छूट दे दी, पर अगली तारीख पर वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहने के लिए कहा है। पीठ ने आदेश में कहा, गत वर्ष 14 मार्च को प्रशासन को समय पूर्व रिहाई संबंधी सभी आवेदनों का तीन माह में निपटारा करने के लिए कहा गया था, लेकिन याचिकाकर्ता नीरज के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक मामलों के निस्तारण के लिए यह आदेश दिए थे पर रिहाई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख गृह सचिव को कंटेप्ट नोटिस जारी किया गया।
यह भी पढ़ें : Charge Sheet: जांंच पूरी किए बिना कोर्ट में दाखिल न करें चार्जशीट, सुप्रीम कोर्ट की जांच एजेंसियों को हिदायत