इंडिया न्यूज़,(Punjab and Haryana High Court reversed the government’s order): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में यह मानना उचित नहीं होगा कि ड्राइवर नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का दोषी है। ड्राइवर से दुर्घटनावश एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ राज्य परिवहन पंजाब के निदेशक द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे परिवहन विभाग के सचिव ने बरकरार रखा।
इस मामले में, याचिकाकर्ता ने 23.06.1997 को पंजाब रोडवेज में ड्राइवर के रूप में ज्वाइन किया और 30.05.2008 को एक दुर्घटना हुई।
धारा 279, 337, 338, 304-ए और 427 आईपीसी के तहत दर्ज प्राथमिकी में दोषी ठहराए जाने के कारण याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उन्हें आईपीसी की धारा 304-ए के तहत दोषी ठहराया गया और 5000 रुपये के जुर्माने के साथ 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अपील में विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई।
पीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा था कि सचिव, परिवहन विभाग द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं?
पीठ ने ऋषि देव बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले का उल्लेख किया, जहां यह कहा गया है कि “एक बस का चालक जिसे अदालत द्वारा तेज और लापरवाही से चलाने का दोषी ठहराया गया है, वह बहाली का हकदार नहीं है।”
हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं अक्सर निर्णय की त्रुटि या यांत्रिक विफलताओं का परिणाम होती हैं। वे दूसरे वाहन की गलती के कारण भी हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, यह मानना न्यायोचित या तर्कसंगत नहीं होगा कि चालक मनमर्जी के अभाव में नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का दोषी है, हालांकि, साथ ही, अदालत को इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि चालक, यदि सेवा में बहाल किया जाता है, तो वह फिर से भारीवाहन चलाएगा जो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
पीठ ने आगे जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले का उल्लेख किया जहां यह माना गया है कि ऐसे मामलों में, बर्खास्तगी के आदेश को संशोधित करने और सेवा से अनिवार्य-समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश में पुनः परीक्षण-पेंशनरी लाभों की पात्रता के साथ परिवर्तित करने की आवश्यकता है। ।
उपरोक्त के मद्देनजर, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को संशोधित किया और सेवा से अनिवार्य/पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्ति के आदेश में इसके रूपांतरण का आदेश दिया।
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