India News (इंडिया न्यूज),Punjab-Haryana High Court, पंजाब : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन को जमानत दे दी है। इसी साल फरवरी 2023 में बठिंडा में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले अमित रतन के कथित निजी पीए रशीम गर्ग को गिरफ्तार किया था उसके बाद अमित रतन को गिरफ्तार किया गया था। राज्य के भ्रष्टाचार निरोधी ईकाई ने एक सरपंच के पति की शिकायत पर ट्रैप किया था। शिकयत में दावा किया गया था कि गर्ग और विधायक दोनोंआधिकारिक कार्यों के भुगतान की मंजूरी के संबंध में 5 लाख। रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे।
न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह की पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता से कोई वसूली नहीं हुई है। सर्किट हाउस के बाहर वाहन का मौजूद होना और राशिम गर्ग के कमरे में हाथ धोने के बाद वसूली प्रभावित होना तर्क संगत होगा। इसके विपरीत शिकायतकर्ता के 2 लाख रुपये के वादे के बाद रशिम गर्ग से 4 लाख रुपये की राशि की वसूली की गई है, जो याचिकाकर्ता का आधिकारिक पीए नहीं है।”
दरअसल, भटिंडा के एक गांव के सरपंच की पत्नी द्वारा दायर शिकायत ने शिकायत की थी कि आरोपी विधायक ने 25 लाख रुपये के सरकारी अनुदान को जारी करने के एवज में 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि गर्ग ने एससी नंबरदार गुरदास सिंह को ग्राम प्रधान नियुक्त करने के बदले में उनसे 2.5 लाख रुपये लिए थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब गर्ग ने शिकायतकर्ता को रिश्वत के लिए सर्किट हाउस बुलाया तो ट्रैप लगाया था।. गर्ग को सर्किट हाउस के बाहर कथित रूप से रिश्वत की रकम के साथ एक वाहन को चलाते हुए हिरासत में लिया गया। इसके बाद डीएसपी ने छापेमारी दल को सर्किट हाउस तक पहुंचाया, जहां विधायक और उनके निजी पीए रणबीर सिंह बैठे थे। डीएसपी द्वारा पूछे जाने पर कि क्या गर्ग उनके निजी पीए थे, विधायक ने जवाब दिया कि वह गर्ग को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वह उनके निजी सहायक नहीं हैं।
अदातल ने अपने आदेश में कहा कि कांस्टेबल गुरमीत सिंह का बयान “विवादास्पद” हैं क्योंकि वह खुद को और छापेमारी दल का सदस्य था और उसके वाक्यांश के प्रभारी को संबोधित करने वाले हैं।
अदालत के अनुसार, सर्किट हाउस के बाहर वाहन की उपस्थिति, साथ ही कमरे में ही रशीम गर्ग के हाथ धोने के बाद हुई वसूली, “विवादास्पद है”।
अदालत ने विधायक को नियमित जमानत देते हुए कहा, “मुझे संबंधित ट्रायल कोर्ट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए पर्याप्त जमानत बांड और ज़मानत बांड प्रस्तुत करने पर याचिकाकर्ता को नियमित जमानत पर रिहा करना उचित प्रतीत होता है।
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