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Rahul Gandhi defamation case : मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज

• LAST UPDATED : April 20, 2023
  • 2019 में चुनावी रैली के दौरान दिया था विवादित बयान 

India news (इंडिया न्यूज़) Rahul Gandhi defamation case, सूरत : मानहानि मामले में गुजरात में सूरत की अदालत ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश आरपी मोगेरा ने याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस्ड यानी याचिका खारिज। अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

13 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा

न्यायाधीश मोगरा ने इसी महीने की 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान राहुल ने ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। इसी को लेकर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था।

अदालत ने 23 मार्च को सुनाया था फैसला

सूरत की अदालत ने पिछले महीने 23 मार्च को फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी संसद सदस्यता रद कर दी गई थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली में मिला सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश दिए गए थे। राहुल ने बंगला खाली कर दिया है।

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