India News (इंडिया न्यूज़), Rahul Gandhi, नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की।
सचिवालय ने अधिसूचना में कहा कि उच्चतम न्यायालय के 4 अगस्त के फैसले के मद्देनजर गांधी की अयोग्यता संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना का क्रियान्वयन आगामी न्यायिक फैसले तक रोका जाता है। उच्चतम न्यायालय ने गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 4 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा था कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी।
यह भी पढ़ें : Haryana Weather Forecast : प्रदेश में जल्द करना पड़ेगा उमस से सामना
यह भी पढ़ें : Nuh Violence Situation Update : हालात को देख अब फरीदाबाद में इंटरनेट बंद
चोर करीब 10.50 लाख रुपए की नगदी और करीब दो लाख रुपये के गहने और…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Road Accident : पानीपत में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Panipat Crime : पानीपत के गांव नरायणा में देर रात को पति…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Faridabad : फरीदाबाद में शनिवार को मतदान के दौरान चुनावी ड्यूटी पर…
परिजनों ने पार्लर संचालक पर कार्रवाई करने की मांग की India News Haryana (इंडिया न्यूज), Jind…
रशिया से पहुंची राजयोगिनी बीके संतोष दीदी ने सैकड़ों ब्रह्माकुमार-कुमारियों को कराया राजयोग का अभ्यास…