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Legally News: राजस्थान उच्च न्यायालय बाबा रामदेव की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, मगर 20 मई तक पूछताछ के लिए होंगे पेश

इंडिया न्यूज़,(Rajasthan High Court stays arrest of Baba Ramdev): राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में रामदेव के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में दर्ज एक प्राथमिकी पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि, अदालत ने योग गुरु को जांच अधिकारी के सामने 20 मई तक पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है।

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग ने प्राथमिकी को रद्द करने की रामदेव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। इससे पहले, 2 फरवरी को बाड़मेर में एक धार्मिक आयोजन में इस्लाम और ईसाई धर्म के खिलाफ योग गुरु की कथित अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ पठाई खान की शिकायत पर 5 फरवरी को बाड़मेर के चोहटन पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

हिंदू महिलाओं का अपहरण किया

संतों की एक बैठक में उत्तेजक टिप्पणी में, योग गुरु रामदेव ने मुसलमानों पर हिंदुओं पर अत्याचार की बातें कहने का आरोप है। यह भी आरोप लगाया कि इस्लाम और ईसाईयों ने आतंक का सहारा लेकर हिंदू महिलाओं का अपहरण किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों धर्मों पर धर्मांतरण का जुनून सवार है, जबकि हिंदू धर्म अपने अनुयायियों को अच्छा करना सिखाता है।

अपनी शिकायत में, पठाई खान ने दावा किया कि रामदेव ने अपनी टिप्पणी जानबूझकर की ताकि इस्लाम के खिलाफ वैमनस्य बढ़े। बाड़मेर में संतों की सभा में रामदेव ने कथित तौर पर कहा था कि “मुस्लिम दिन में पांच बार नमाज पढ़ते हैं और फिर जो चाहें करते हैं। वे हिंदू लड़कियों का अपहरण करते हैं और सभी प्रकार के पाप करते हैं।

रामदेव ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि इन धर्मों का कोई अन्य एजेंडा नहीं है, “मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग केवल इसी के प्रति आसक्त हैं। कुछ लोग पूरी दुनिया को इस्लाम में परिवर्तित करने की बात करते हैं और कुछ दुनिया को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं।”

यह भी पढ़ें : Legally Speking: दिल्ली हाईकोर्ट ने पाइरेटेज कॉन्टेंट परोसने वाली 40 वेबसाइट्स को नेटफ्लिक्स की अवैध स्ट्रीमिंग से रोका

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Kanchan Rajput

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