इंडिया न्यूज, New Delhi : भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड के मामले में आज बुधवार को देश की शीर्ष कोर्ट यानि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 वर्षों से जेल में बंद हत्यारे एजी पेरारिवलन को रिहा कर दिया है। बता दें कि हत्यारे ने मानवीयता के आधार पर मामले में याचिका दायर की थी।
बता दें कि तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में राजीव गांधी की हत्या 21 मई, 1991 को एक बम धमाके में की गई थी। धमाके में उपयोग किए गए दो 9 वोल्ट की बैटरी खरीदकर मुख्य दोषी शिवरासन को देने के आरोप में एजी पेरारिवलन को दोषी ठहराया गया था। पेरारिवलन को रिहा करने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग किया गया है।
कोर्ट से राहत मिलने के बाद पेररिवलन ने पत्रकारों के साथ बातचीत की और कहा कि वह 31 साल से संघर्ष कर रहा था। लेकिन अब बाहर आया। अब हम जिंदगी की नई शुरूआत करेंगे।
एजी पेरारिवलन को वर्ष 1998 में मौत की सजा सुनाई गई थी लेकिन वर्ष 2014 में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। राहत नहीं मिलने के बाद पेरारिवलन और अन्य दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पेराविलन को रिहा कर दिया है।
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