India News (इंडिया न्यूज), Ram Rahim Parole, चंडीगढ़ : साध्वियाें से यौन शाेषण के मामले में 20 वर्षों की जेल की सजा काट रहे बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को 50 दिनों की पैरोल दी गई है। इससे पहले उन्हें नवंबर 2023 में 21 दिनों की पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था। गौरतलब है कि पिछले साल उन्हें तीन बार पैरोल दी गई थी।
बता दें कि राम रहीम (56) को विभिन्न कारणों से कई बार पैरोल पर जेल से रिहा किया गया है, जिसमें अपनी बीमार मां से मिलने की अपील भी शामिल है। उन्हें 2017 में 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और बाद में 2002 में पत्रकार राम चंद्र छत्रपति और डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या सहित दो हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है।
हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 के अनुसार, दोषी कैदियों को नियमित पैरोल दी जा सकती है। हालाँकि, कई हत्याओं या गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए कैदी पैरोल के लिए पात्र नहीं हैं।
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