वहीं अगर आपने अभी तक अपने पैन आधार से लिंक नहीं कराया तो 31 मार्च, 2023 तक करा लें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून-2022 के बाद से पैन आधार से लिंक कराने के लिए 1,000 रुपए की अतिरिक्त फीस वसूल रहा है।
वहीं पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में आपका अकाउंट है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में पैसे नहीं डाले तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए 31 मार्च तक कुछ पैस अवश्य डाले ताकि एकाउंट एक्टिव रह सके
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