इंडिया न्यूज़,(Relief to BJP national spokesperson Shahnawaz Hussain): भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को भागलपुर अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दर्ज मुकदमे को अदालत ने खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव में चुनाव ड्यूटी कर रहे तत्कालीन मजिस्ट्रेट के लिखित आवेदन पर नवगछिया में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अलावा बिहपुर के विधायक ई शैलेंद्र सहित चार लोगों को आरोपित बनाया गया था। 14 साल पुराने इस मामले में भागलपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन, विधायक ई शैलेंद्र सहित चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साक्ष्यों के आधार पर इन्हें बरी किया गया है।
दरअसल नवगछिया के झंडापुर स्थित पेट्रोल पंप के समीप एनएच की जमीन पर मंटू कुमार मोदी की चाय दुकान थी, जहां 15 मार्च 2009 को भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और ई शैलेंद्र की तस्वीर लगी पोस्टर मिली थी। जिस पर तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेते हुए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया था।
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