इंडिया न्यूज़, Relief to Sahara investors : सहारा ग्रुप की चिट फंड योजनाओं में पैसे फंसा चुके लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सेबी-सहारा फंड से 5 हज़ार करोड़ रुपए इन निवेशकों के लिए जारी करने की केंद्र सरकार को अनुमति दे दी है।
जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि इस रकम का इस्तेमाल उन लोगों को भुगतान करने के लिए किया जाए, जिन्हें सहारा ग्रुप की कंपनियों ने ठगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की निगरानी में पूरी की जाएगी।
बता दें कि निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में 2012 में बने इस फंड में लगभग 24 हज़ार करोड़ रुपए जमा हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें सरकार ने कहा था कि कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस लौटाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) को निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दिया था। इसी के बाद सहारा समूह की तरफ से दी गई रकम को सुरक्षित रखने और सही ढंग से निवेशकों को भुगतान करने के लिए सेबी-सहारा एस्क्रो एकाउंट खोला गया था।
सुप्रीम कोर्ट से याचिका स्वीकार होने के बाद अब केंद्र सरकार 24000 करोड़ के कुल फंड में से निवेशकों को 5000 करोड़ का आवंटन कर सकेगी। इस रकम से 1.1 करोड़ निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सकेगा।
यह भी पढ़ें : एक बार फिर पंजाब पुलिस खाली हाथ, अमृतपाल के बाद परिवार के बाकी सदस्य भी गायब
मंत्रियों पर भारी पड़ी लोगों की नाराज़गी India News Haryana (इंडिया न्यूज), CM Nayab Saini :…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), JP Nadda Attacks Congress : जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), PM Narendra Modi : हरियाणा में मिली शानदार जीत का…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Assembly Election Results : हरियाणा विधान सभा चुनाव के परिणाम…
नायब सिंह सैनी ने उस समय में पार्टी को बड़ी जीत दिलाई है, जब प्रदेश…
भाजपा प्रत्याशी योगेश कुमार को 6015 मतों से हराया आप प्रत्याशी कविता दलाल मात्र 1280…