होम / Russia ukraine war Todays News जल्द यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे : पुतीन

Russia ukraine war Todays News जल्द यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे : पुतीन

PUBLISHED BY: • LAST UPDATED : March 15, 2022

Russia ukraine war Todays News

इंडिया न्यूज, कीव।
Russia ukraine war Todays News रूस और यूक्रेन के बीच चल जंग जारी है और आज लड़ाई का 20वां दिन है। इस दौरान जहां दोनों देशों के बीच शांति के लिए बातचीत का दौर जारी है, वहीं रूस की तरफ से यूक्रेन पर भी हमले तेज कर दिए गए हैं। ज्ञात रहे कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बीते दिन जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत हुई थी। इसके बाद मंगलवार को दोनों देशों के राजनायिकों ने आमने-सामने बैठकर वार्ता की। दूसरी तरह रूस कीव पर कब्जा करने के लिए तीन तरफ से हमले कर रहा है। मीडिया में आए एक बयान में रूस के राष्ट्रपति का दावा है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। सोमवार को रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेट्स्क शहर में बैलेस्टिक मिसाइल हमले में 20 लोग मारे गए जबकि 35 अन्य घायल हो गए। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेनी सेना पर लगाया। दूसरी ओर यूक्रेन ने इस हमले से साफ इनकार किया है। Russia ukraine war

अमेरिकी संसद में संबोधित करेंगे जेलेंस्की

रूस द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों के बाद भी यूक्रेन ने हार नहीं मानी। रूस को कीव पर कब्जा करने के लिए 20 दिन से भी ज्यादा समय लग चुका है। युद्ध शुरू होने से पहले रूस ने यह नहीं सोचा होगा कि उसे यूक्रेन से ऐसी टक्कर मिलेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वे किसी भी हालत में रूस के आगे नहीं झुकेंगे लेकिन शांति के लिए बातचीत जारी रखेंगे। जानकारी के अनुसार कल (बुधवार) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूक्रेनी राष्ट्रपति अमेरिकी कांग्रेस (अमेरिकी संसद) को संबोधित करेंगे। संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सीनेट में इसकी घोषणा की। इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया है कि रूस की तरफ से यूक्रेन में मिलिट्री बेस को निशाना बनाने के बावजूद वे हथियारों की सप्लाई करते रहेंगे।

इंटरनेशनल कोर्ट में यूक्रेन की याचिका पर सुनवाई कल

रूस द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस के पास याचिका दाखिल की थी। इसमें यूक्रेन ने 7 मार्च को कोर्ट से रूस को सैन्य कार्रवाई रोकने के आदेश की मांग की थी। इस मांग पर इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस 16 मार्च बुधवार को फैसला सुनाएगा।

Also Read: BJP Parliamentary Committee Meeting वंशवाद लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा: नरेंद्र मोदी

Also Read: Karnataka High Court Verdict In Hijab Row Case हिजाब धर्म का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं

Connect With Us : Twitter Facebook