India News (इंडिया न्यूज),Same Sex Marriage, छत्तीसगढ़ : सेम सेक्स मैरिज पर सुनवाई के दौरान सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा अगर दो पुरुष एक दूसरे से शादी करते हैं या फिर दो महिलाएं एक दूसरे से शादी करती हैं तो ऐसे में पति और पत्नी का तमगा किसे दिया जाएगा? तुषार मेहता ने कहा जब तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक है तब तक कोई बात नहीं। लेकिन अगर दोनों के बीच विवाद हो गया तो फिर अदालतें इस बात का निपटारा कैसे करेंगी दोनोंं के अलग होने की सूरत में गुजारा भत्ता कौन देगा। तुषार मेहता ने कहा अभी तक ये दस्तूर है कि पति पत्नी के बीच विवाद होने पर पत्नी गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए क्लेम करती है। सेम सेक्स मैरिज में हम किसे पत्नी मानेंगे और किसे पति।
तुषार मेहता ने कहा कि माना ले सेम सेक्स मैरिज में किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर विधवा का दर्जा किसे मिलेगा। उनका कहना था कि पति पत्नी के रिश्तों में पति की सारी संपत्ति पत्नी के पास चली जाती है। उसके दूसरे हक भी उसकी विधवा को मिलते हैं। ऐसे में अदालत कैसे तय करेगी कि कौन पत्नी है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मेहता के सवाल पर कहा कि फिर तो सेम सेक्स मैरिज में पति भी गुजारा भत्ते का हकदार हो जाएगा। उसके बाद मेहता ने तलाक के सेक्शन 13 का जिक्र किया तो सीजेआई ने कहा कि अगर शादी को कोर्ट में रजिस्टर न कराया जाए तो वो अवैध नहीं मानी जा सकती।
सेम सेक्स मैरिज मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में अगली सुनवाई 3 मई को होगी।
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