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SC on Shambhu Border : सरकार शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से एक हफ्ते में खोले

• LAST UPDATED : August 12, 2024
  • मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को

India News Haryana (इंडिया न्यूज़), SC on Shambhu Border : हरियाणा-पंजाब शंभू बॉर्डर लगातार बंद रहने के कारण हर कोई परेशान हो चुका है। इसी बॉर्डर को न खोलने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को हरियाणा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। इस बारे में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से एक हफ्ते में खोलने को कहा है।

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं और छात्रों आदि के लिए हाईवे खोला जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि दोनों साइड एक-एक लेन खोल दी जाए ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। मामले में अब अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

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SC on Shambhu Border : हरियाणा सरकार को पहले लगाई थी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी हरियाणा सरकार को बॉर्डर बंद करने पर फटकार लगाई थी। वह शंभु बॉर्डर को खुलवाने के आदेश जनहित में देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ को लगातार मांग की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने वालों के खिलाफ सख्त गाइडलाइन बनाने की भी माग की जा रही।

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