India News Haryana (इंडिया न्यूज), SC on Uninsured Vehicles : हरियाणा में बिना बीमा वाहन चलाने वालों पर अब सख्ती होने जा रही है। बता दें कि सड़कों पर बिना बीमे के दौड़ रहे वाहनों से होने वाले हादसों के शिकार होने वालों को मुआवजा राशि देने में देरी न हो, इसी कारण हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से पूछा गया है कि हादसे का शिकार होने वालों या उनके आश्रितों को मुआवजा देने के लिए क्यों न उन्हें बाध्य किया आए। क्योंकि उन्हीं की दायरा सीमा में बिना बीमे के वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार को बाद में वाहन मालिक व ड्राइवर से वसूली का अधिकार रहेगा।
जानकारी के अनुसार फरीदकोट मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से जुड़ा एक केस हाईकोर्ट में पहुंचा था जिसमें ट्रिब्यूनल ने बिना बीमा वाहन की ओर से हादसा करने पर 26 लाख रुपए का मुआवजा तय किया था और इसकी वसूली वाहन के ड्राइवर व मालिक से करने के आदेश थे। वाहन मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आदेश को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने तीनों से पूछा है कि ऐसे मामलों में जिनमें राज्य बिना वाहनों को चलाने की अनुमति दे रहे हैं। राज्य सरकारों को पहले भुगतान करने के लिए क्यों न बाध्य किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि बिना बीमे के वाहनों को सड़क पर न चलने देना सरकार की ही जिम्मेदारी है। ऐसे में पीड़ितों को बिना बीमे के चल रहे वाहन का शिकार होने वालों को मुआवजा देना पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है।
यह भी पढ़ें : Ambala Soldier Martyred : लेह लद्दाख में शहीद हुआ हरियाणा का जवान गुरप्रीत सिंह
यह भी पढ़ें : Martyr Lance Naik Pradeep Nain के घर पहुंचे सीएम नायब सैनी