देश

Scam worth crores in Banjara Hills branch: बंजारा हिल्स शाखा में करोड़ों का घोटालाः पंजाब नेशनल के एजीएम सहित 4 को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा

India News (इंडिया न्यूज),Scam worth crores in Banjara Hills branch, हैदराबाद हैदराबाद की अदालत ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक की बंजारा हिल्स शाखा के एक पूर्व सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) सहित 4 व्यक्तियों को ₹53.82 करोड़ की बैंक ऋण धोखाधड़ी में 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने पीएनबी के तत्कालीन एजीएम आरपी गर्ग, शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुधीर भूरारिया और मनीष भूरारिया को 75,000 रुपये के जुर्माने के साथ जेल की सजा सुनाई।

निजी कंपनी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना

सीबीआई के एक बयान के अनुसार, अदालत ने निजी कंपनी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसलिए, सीबीआई ने 19 फरवरी, 2016 को शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी करने और पंजाब नेशनल बैंक को 53.82 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया।

सीबीआई ने 19 फरवरी 2016 को शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड गगनपहाड़, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना और इसके निदेशकों के खिलाफ कथित रूप से बैंक धोखाधड़ी करने और रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए मामला दर्ज किया। पंजाब नेशनल बैंक को 53.82 करोड़।

आरोपी ने कथित रूप से बैंक को झूठे दस्तावेज, बयान और जानकारी पेश की, जिसमें शेयर आवेदन राशि, क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए झूठे स्टॉक स्टेटमेंट और गलत जानकारी के साथ ऑडिटेड बैलेंस शीट शामिल हैं।

इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि प्रासंगिक अवधि के दौरान, अभियुक्त ने 4 एलसी खोले, और एलसी में शर्तें समान नहीं थीं। तत्कालीन एजीएम ने बिलों की राशि और पुष्टि पत्रों के अंतर की जांच नहीं की है।

इसके अलावा, आरोपी एजीएम ने आईबीए द्वारा अनुमोदित ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से माल परिवहन करने की शर्त नहीं लगाई है और आरोपी को लॉरी रसीद जमा करने की अनुमति दी है, जहां ट्रांसपोर्टर आईबीए की अनुमोदित सूची में नहीं था। इसके अलावा, उन्होंने स्वीकृति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना एलसी नियमों और शर्तों में संशोधन किया, जिससे सौंपी गई शक्तियों से अधिक हो गया।

जांच के बाद, 23 सितंबर 2016 को हैदराबाद में नामित अदालत के समक्ष पंजाब नेशनल बैंक, शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक आर.पी. गर्ग, इसके एमडी और अन्य सहित 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इसबीच शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के सीएमडी का निधन हो गया, और उनके खिलाफ मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया।

यह भी पढ़ें : Co-Operative Banks Scam: महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के सहकारी बैंकों का घोटाला आया सामने, 16 एफआईआर की जांच के टीम गठन करने का आदेश

यह भी पढ़ें : Rouse Avenue Court: पहलवानों की शिकायत पर राउज एवेन्यु कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट, अब सुनवाई 12 मई को होगी

यह भी पढ़ें : Controversy Over ‘Sirf Ek Banda Kafi Hai’: एक्टर मनोज वाजपेई की फिल्म को आसाराम बापू ने भेजा कानूनी नोटिस, ‘सिर्फ एक बंदा काफी है’ पर विवाद

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Kanchan Rajput

Share
Published by
Kanchan Rajput

Recent Posts

Haryana Weather Update: हरियाणा में अब छूटेगी कपकपाहट, ठंड ने किया बुरा हाल, जानिए Latest Update

हरियाणा में अब असली ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। अब असल में हरियाणा वालों…

22 mins ago

CM Saini on New Assembly: ‘जल्द बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक’, चंडीगढ़ में नई विधानसभा के विरोध में गरजे CM सैनी

हरियाणा में अब जिस मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष में तगड़ी बहस हो रही है…

1 hour ago

Good News For Farmers: CM सैनी ने किसानों की बरसो की टेंशन को किया दूर, अब खेती करने में होगी आसानी

हरियाणा के किसानों काफी लंबे समय से सरकार से एक मांग कर रहे थे। जिस…

2 hours ago

Israel Iran War: इजरायली हमले के बाद मचेगी तबाही, ईरान की राजधानी कर रही नया मंसूबा तैयार

इजराइल द्वारा हमला करने के बाद ईरान बिलबिला उठा है। अब पलटवार करने के लिए…

3 hours ago