होम / Same-Sex Marriage: SCBA ने BCI के समलैंगिक विवाह के विरोध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का विरोध किया

Same-Sex Marriage: SCBA ने BCI के समलैंगिक विवाह के विरोध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का विरोध किया

• LAST UPDATED : April 28, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Same-Sex Marriage, दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समलैंगिक विवाह के विरोध में 23 अप्रैल को खुली चिट्ठी लिखने और इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट बार की कार्यकारिणी समिति ने बहुमत  से पारित प्रस्ताव में कहा है कि कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक आता है तो ये कोर्ट का न्यायिक क्षेत्राधिकार है कि वो उसे सुने और मेरिट के आधार पर उसका समुचित निपटारा करे या निर्णय दे। कोर्ट तय करे कि मामला कोर्ट से निर्णित होगा या संसद से। उसमें किसी अन्य पक्ष को दखल देने या देने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

लिहाजा सुप्रियो बनाम भारत सरकार मामले में बार काउंसिल यानी भारतीय विधिज्ञ परिषद का दखल अनुचित और गैर जरूरी है।

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध

दरसअल केंद्र सरकार के बाद अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने भी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। इसी सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विरोध करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया है। बीसीआई ने अपने प्रस्ताव में कहा है, इस तरह के संवेदनशील विषय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य की पीढ़ियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और इसे विधायिका के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि ,‘‘भारत विभिन्न मान्यताओं को संजो कर रखने वाले विश्व के सर्वाधिक सामाजिक-धार्मिक विविधता वाले देशों में से एक है। इसलिए, बैठक में आम सहमति से यह विचार प्रकट किया गया कि सामाजिक-धार्मिक और धार्मिक मान्यताओं पर दूरगामी प्रभाव डालने वाला कोई भी विषय सिर्फ विधायी प्रक्रिया से होकर आना चाहिए।” सभी राज्य बार काउंसिल के प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली संयुक्त बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया।

दरसअल देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की संविधान पीठ कर रही है। 3 मई इस मामले में आखिरी बहस अदालत में शुरू होगी।

यह भी पढ़ें : Atiq Ahmed and Ashraf: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी

यह भी पढ़ें : West Bengal Teacher Recruitment: प.बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम केस जस्टिस अजय गंगोपाध्याय से छीना गया

यह भी पढ़ें : Jiah Khan suicide case: अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामला: सूरज पंचोली सबूतों के अभाव में बरी

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Tags: