देश

Separate Ticket for Third Gender : थर्ड जेंडर के लिए अलग से टिकट जारी करे डीटीसी! हाईकोर्ट ने दिल्ली के अफसरों को दिया एक महीना

India News (इंडिया न्यूज),Separate Ticket for Third Gender , दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीटीसी द्वारा जारी बस टिकटों में तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए एक प्रतिनिधित्व तय करने के लिए शहर के सरकारी अधिकारियों को एक महीने का समय दिया है।

अदालत ने आदेश दिया कि अनुपालन न करने की स्थिति में, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के प्रबंध निदेशक 18 अगस्त को उसके समक्ष उपस्थित रहेंगे।

अदालत का आदेश एक खंडपीठ के अक्टूबर 2022 के आदेश के “जानबूझकर गैर-अनुपालन” के लिए दायर एक अवमानना याचिका पर आया, जिसने अधिकारियों को प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए चार महीने का समय दिया था।

डिवीजन बेंच का आदेश ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित एक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका पर आया था, जिसने बस टिकटों में समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता देने और डीटीसी बसों में उनके लिए मुफ्त यात्रा प्रदान करने की मांग की थी।

महिलाओं को गुलाबी टिकट जारी

डीटीसी बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को गुलाबी टिकट जारी किया जाता है जो उन्हें मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति देता है।

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि छह महीने से अधिक की निष्क्रियता “निश्चित रूप से लंबी” थी, लेकिन राज्य के अधिकारियों को पहले के निर्देशों का पालन करने के लिए “एक आखिरी मौका” दिया जाता है।

अदालत ने एक हालिया आदेश में कहा, “जीएनसीटीडी के माध्यम से खंडपीठ द्वारा जारी निर्देश याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने तक सीमित है और इसलिए, प्रतिवादी की निष्क्रियता और उक्त प्रतिनिधित्व पर छह महीने से अधिक समय तक विचार न करने की अवधि निश्चित रूप से लंबी है।”

“प्रतिवादियों के विद्वान वकील के अनुरोध पर अदालत ने आदेश दिया कि यह, एक अंतिम अवसर है और मामले को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन संबंधित अफसर एक महीने की अवधि के भीतर खंडपीठ के आदेशों का पालन करेंगे।  जिसमें विफल रहने दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में मौजूद रहना  पड़ेगा।

यह भी पढ़ें : NGT Dismisses Plea on Train Horns: एनजीटी ने ट्रेनों के हॉर्न के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की: कहा आवश्यक गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती

Kanchan Rajput

Share
Published by
Kanchan Rajput

Recent Posts

Ambala Crime News: अंबाला में शादीशुदा महिला ने की आत्महत्या, पति पर लगे संगीन आरोप

लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले सामने आते हैं। लेकिन राजस्थान और हरियाणा ऐसे…

10 mins ago

Haryana: ग्राहक बनकर महिला पहुंची अल्ट्रासाउंड कराने, कुछ इस तरह स्वास्थ्य विभाग टीम ने लिंग परीक्षण के कारोबार को किया ठप

हरियाणा में बढ़ता अपराध प्रशासन के लिए सिरदर्द बम गया है। कभी हरियाणा से शराब…

20 mins ago

Farmers March Again : दिल्ली कूच को लेकर बड़ा अपडेट- शंभू बॉर्डर से ही 6 दिसंबर को किसान करेंगे कूच

9 माह से धरनारत किसानों की हो रही उपेक्षाश ट्रैक्टर-ट्रॉली नहीं ले जाएंगे पर जाएंगे…

35 mins ago

Accident News: Panipat में हुआ भयानक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को बुरी तरह कुचला

 हरियाणा में सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हरियाणा में कोहरा और…

50 mins ago

Diljit Dosanjh Challenges The Government : हर स्टेट में शराब…, तो फिर कभी नहीं गाएंगे इस पर गाना, जानें ये बोले दिलजीत दोसांझ

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Diljit Dosanjh Challenges The Government : पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ…

55 mins ago