इंडिया न्यूज़,(Service charges in hotels and restaurants to be renamed as ‘Employee Welfare Fund’): दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेस्तरां और होटल संघों से “सेवा शुल्क” शब्द को “कर्मचारी कल्याण कोष” या “कर्मचारी कल्याण योगदान” में बदलने पर विचार करने के लिए कहा ताकि इस भ्रम से बचा जा सके कि यह सरकार द्वारा लगाया गया शुल्क है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की पीठ ने एनआरएआई, होटलों और अन्य संघों को एक बैठक आयोजित करने और अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा, “इसके सदस्यों का प्रतिशत उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तैयार है कि सेवा शुल्क अनिवार्य नहीं है और वे स्वैच्छिक योगदान कर सकते हैं।”
जबकि उच्च न्यायालय ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के आदेशों पर रोक लगा दी थी, जिसमें सेवा शुल्क पर रोक लगा दी गई थी, अदालत ने आज स्पष्ट किया है कि CCPA दिशानिर्देशों पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश को “उच्च न्यायालय द्वारा सेवा शुल्क को मंजूरी देने के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए”। अब इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी
यह भी पढ़ें : Encounter: उमेश पाल के ईनामी हत्यारे और अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का झांसी में एनकाउंटर, UP STF ने मार गिराया
अगर जगह तय नहीं हुई है इसलिए उनका संस्कार निगमबोध घाट पर किया गया इसी…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Minister Shyam Singh Rana : हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Kumari Selja : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Snowfall In Manali : हिमाचल प्रदेश के मनाली स्थित सोलंग नाला…
ndia News Haryana (इंडिया न्यूज), Jaipur Tanker Blast : अजमेर रोड पर हुए एलपीजी टैंकर…
घरौंडा में एक महीने में यह दूसरी घटना, जांच में जुटी पुलिस India News Haryana…