इंडिया न्यूज़,(Shraddha murder case: Father Vikas Walker asked the court for the last rites of daughter’s ashes): दिल्ली की एक साकेत कोर्ट ने अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वाकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। आरोपों पर बहस शनिवार को ही पूरी हुई।
इस बीच, वाकर के पिता ने अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी अस्थियां सौंपने के लिए अदालत में एक आवेदन दायर किया है। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि दिल्ली पुलिस सुनवाई की अगली तारीख पर अर्जी पर जवाब दाखिल करेगी।
गौरतलब है कि लगभग छह महीने पहले दिल्ली के महरौली इलाके में पूनावाला ने वाकर की जघन्य ढंग से हत्या कर दी थी। उसने वाकर के शव के लगभग 35 टुकड़े कर उन्हें लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर की क्षमता वाले फ्रिज में रखा और फिर उन्हें दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया। दिल्ली पुलिस ने कई महीनों तक दिल्ली के जंगलों, नालों और वीरानों की खाक छानने के बाद श्रद्धा के शरीर के अवशेष बरामद किए थे। सीएफएसएल और डीएनए रिपोर्ट से श्रद्धा वाकर की हत्या की पुष्टि हुई थी।
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