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Preliminary Examination for Judges : जजों की प्रारंभिक परीक्षा में हाथों के अकड़न से पीड़ित आवेदक को सुप्रीम कोर्ट ने दी लेख-सहायक रखने की अनुमति

India News (इंडिया न्यूज),Preliminary Examination for Judges, दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को उत्तराखंड में सिविल जजों के लिए अपनी प्रारंभिक परीक्षा लिखने के लिए हाथ में अकड़न की बीमारी  से पीड़ित एक न्यायिक सेवा के आवेदक को सहायक लेने की अनुमति दी है।

न्यायिक सेवा के आवेदक धनंजय कुमार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से सहायक के लिए उनका अनुरोध निर्धारित परीक्षा से कुछ दिन पहले 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था।

उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि लेखक की हाथ में अकड़न की बीमारी से पीड़ित है इसलिए उसे एक सहायक की अनुमति दी जाए। इस बारे में आवेदक ने अपनी स्थिति के बारे में 25 सितंबर, 2017 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।

लेखक की ऐंठन एक कार्य-विशिष्ट संचलन विकार है जो खुद को असामान्य मुद्राओं और अवांछित मांसपेशियों की ऐंठन के रूप में प्रकट करता है जो लिखते समय प्रदर्शन में बाधा डालता है।

अदालत ने धनंजय कुमार कुमार की पेशी कर रहे वकील नमित सक्सेना की दलील का संज्ञान लिया।

12 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने तब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा था कि कुमार का लेखक रखने का अनुरोध क्यों खारिज कर दिया गया। इसने उन्हें 12 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

“हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को एक अंतरिम निर्देश जारी करते हैं, जो परीक्षा आयोजित करने के प्रभारी हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगामी परीक्षा के लिए याचिकाकर्ता को एक स्क्राइब (लेख सहायक) प्रदान किया जाए। यह अधिकारों और शर्तों के पूर्वाग्रह के बिना होगा।”

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Kanchan Rajput

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