होम / Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम झटका, सीबीआई-ईडी की जांच पर रोक लगाने से किया इंकार

Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम झटका, सीबीआई-ईडी की जांच पर रोक लगाने से किया इंकार

• LAST UPDATED : May 26, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Abhishek Banerjee, दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय एजेंसियों (सीबीआई-ईडी) द्वारा अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।

उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर भी नोटिस जारी करते हुए मामले को 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह कथित भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की जांच एजेंसियों को अनुमति देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जिसमें उन पर जुर्माना लगाया गया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई को भर्ती अनियमितताओं की जांच करने की अनुमति दी गई थी।

यह भी पढ़ें : Tillu Tajpuria Murder Case: टिल्लू ताजपुरिया हत्याकाण्डः हाईकोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन से पूछा बंदी रक्षकों के पास हथियार और वायरलेस क्यों नहीं थे? अगली सुनवाई जुलाई में

यह भी पढ़ें : Prime Minister Modi: प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन

यह भी पढ़ें : Delhi High Court: एनबीडीएसए पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख सख्त, विजय नायर की याचिका पर मीडिया घरानों को नोटिस

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Tags:

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT