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Delhi Government: एलजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दिल्ली सरकार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

• LAST UPDATED : May 16, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Delhi Government,दिल्ली : दिल्ली के राज्यपाल के खिलाफ दिल्ली की सरकार की एक याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने मंगलवार 19 मई तक के लिए सुनवाई टाल दी है। दिल्ली सरकार की याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति में निष्क्रियता दिखा रहे हैं।

उपराज्यपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, रोहतगी ने दिल्ली सरकार की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और कहा कि एलजी कार्यालय दिल्ली-केंद्र प्रशासनिक मुद्दे पर शीर्ष अदालत के फैसले की जांच कर रहा है।

पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी सेवाओं पर नियंत्रण

एएपी सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह मुद्दा शीर्ष अदालत के हालिया फैसले से आच्छादित है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार का सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी सेवाओं पर नियंत्रण है। सिंघवी ने कहा, “ये देरी की रणनीति हैं।”

सिंघवी ने पहले कहा था कि एलजी वी के सक्सेना इस मामले में यह कहते हुए देरी कर रहे हैं कि नियुक्ति करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता है या नहीं, यह पता लगाने के लिए कानूनी राय की आवश्यकता है।

विद्युत अधिनियम की धारा 84 (2) का उल्लेख करते हुए, सिंघवी ने कहा कि नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के मूल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श आवश्यक है। 10 जनवरी को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सक्सेना को पत्र लिखकर उपराज्यपाल कार्यालय के साथ जारी खींचतान के बीच डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति को तत्काल मंजूरी देने का अनुरोध किया था।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले डीईआरसी के अगले अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजीव श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। सिसोदिया ने पत्र में कहा था कि डीईआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शबीहुल हसनैन का कार्यकाल समाप्त हो गया है और अभी तक उपराज्यपाल ने अनुशंसित पदाधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी है।

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