India News (इंडिया न्यूज),Mid-Day Meal Scheme, दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित लक्षद्वीप प्रशासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने मिड-डे मील योजना से चिकन और मटन को क्यों हटाया गया? इससे पहले द्वीपीय प्रदेश में स्कूलों में मिड-डे मील के तहत चिकन और मटन दिया जाता था लेकिन लक्षद्वीप प्रशासन ने उसे बंद कर दिया।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ केरल होई कोर्ट के सितंबर 2021 के फैसले को चुनौती देने वाली याचीका पर सुनवाई कर रहे है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप बच्चों को इससे क्यों वंचित कर रहे है?” जिसपर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने त्वरित उत्तर दिया कि बच्चों को उससे बेहतर चीजें दी गई हैं।
इस पर पीठ ने पूछा, “क्या बेहतर है? क्या चिकन और मटन की जगह उन्हें ड्राई फ्रूट्स दिए जा रहे हैं? अदालत ने कहा मान लीजिए कि यह मेरे आहार या सांस्कृतिक आदत का हिस्सा है,तो इसे कैसे उससे अलग किया जा सकता है?” सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन को कहा कि वो जवाब कोर्ट में हलफनामा दायर कर दे।
दरसअल केरल हाई कोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन के मिड-डे मील से चिकन और मीट को बाहर करने के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।