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Kailash Vijayvargiya: कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ एफआईआर की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

India News (इंडिया न्यूज),Kailash Vijayvargiya, दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और अन्य के खिलाफ कम कपड़ों वाली महिलाओं पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्न की पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर एक तंत्र की मांग की गई थी।

पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता, दिल्ली निवासी अंजले पटेल और अन्य को बयान पर कोई शिकायत है तो वे निचली अदालत समेत किसी भी उपयुक्त मंच का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बीजेपी महासचिव विजयवर्गीय ने 6 अप्रैल को कहा था कि “खराब कपड़े पहनने वाली” महिलाएं “शूर्पणखा” जैसी दिखती हैं। रामायण में शूर्पणखा राक्षस राजा रावण की बहन है।

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