India News (इंडिया न्यूज), The Kerala Story, नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में ‘द केरल स्टोरी’ के प्रदर्शन पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान हटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने साथ ही कहा कि फिल्म को मिले प्रमाण-पत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय के लिए कार्यवाही से पहले वह ‘द केरल स्टोरी’ देखना चाहेगा।
पीठ फिल्म को सीबीएफसी प्रमाणपत्र दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाण-पत्र प्राप्त है और कानून-व्यवस्था बरकरार रखना प्रदेश सरकार का दायित्व है।
पीठ ने कहा, “खराब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती हैं। “कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी।” पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं। न्यायालय ने ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माता से 20 मई को शाम पांच बजे तक फिल्म में 32,000 महिलाओं के इस्लाम में धर्मांतरण के आरोपों पर ‘डिस्क्लेमर’ लगाने को कहा।
डीएपी खाद की कमी से प्रदेश में हासिल नहीं हो पा रहा है गेहूं बिजाई…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Road Accident: हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में एक…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Patwari News: हरियाणा सरकार ने पटवारियों की कार्यक्षमता और प्रशासनिक…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Ranbir Gangwa: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा रविवार को सिरसा पहुंचे,…
ज्ञान मानसरोवर में हर वर्ष दर्जनों भर बड़े स्तर पर कार्यक्रम होते- बीके भारत भूषण…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Live in Relationship: प्यार, तकरार और फिर प्रेमिका की बेरहमी…