इंडिया न्यूज, Haryana (Supreme Court on Ram Rahim Real-Fake) : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के असली-नकली का मामला आखिर अब कोर्ट ने खत्म कर दिया है, क्योंकि कोर्ट ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता मोहित इंसा को कहा कि आर्टिकल-32 के तहत आपकी डिमांड को किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता।
आपको जानकारी दे दें कि मोहित इंसा ने उक्त मामले बारे याचिका 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने 28 फरवरी को स्वीकार किया था और 13 मार्च को सुनवाई की तिथि तय की थी। याचिकाकर्ता की मांग थी कि डेरा प्रमुख को कोर्ट में पेश करके उसकी शिनाख्त करवाई जाए, क्योंकि उसका दावा था कि राम रहीम असली नहीं बल्की नकली है।
इससे पहले जुलाई-2022 में राम रहीम की पैरोल के समय मोहित इंसा व अन्य 19 लोगों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में PLA दाखिल की थी, परंतु हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और लताड़ लगाते हुए टिप्पणी की थी कि ये कोई फिल्म नहीं चल रही।
वहीं डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमारा समय खराब न करें। अगर अगली बार ऐसी याचिका दायर की तो जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी।
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