India News (इंडिया न्यूज),Aaradhya Bachchan, नई दिल्ली : प्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकार की “परोपकारी योजनाओं” का लाभ उठाने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड प्रदान करने के लिए और तीन महीने का समय दिया।
जस्टिस एमआर शाह और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड देने का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभ उठा सकें।
शीर्ष अदालत का आदेश याचिकाकर्ताओं अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोक्कर द्वारा दायर एक आवेदन पर आया, जिन्होंने मांग की थी कि एनएफएसए के तहत राशन के कोटा के बावजूद प्रवासी मजदूरों को राशन दिया जाए। शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारें केवल इस आधार पर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने से इनकार नहीं कर सकती हैं कि एनएफएसए के तहत जनसंख्या अनुपात को ठीक से बनाए नहीं रखा गया है।
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