इंडिया न्यूज़,(Supreme Court raps UP government for unfairly imposing NSA on a person from Moradabad): उच्चतम न्यायालय ने राजस्व बकाया मामले में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक नेता के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्यवाही को रद्द कर दिया है, और राज्य को “दिमाग का उपयोग न करने” और अधिकार क्षेत्र के “अनुचित अभ्यास” के लिए फटकार लगाई है।
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि मुरादाबाद में एक संपत्ति के बकाया राजस्व विवाद के संबंध में याचिकाकर्ता यूसुफ मलिक के खिलाफ पिछले साल अप्रैल में एनएसए के तहत शक्ति के प्रयोग से शीर्ष अदालत “काफी हैरान” है।
“क्या यह एनएसए का मामला है?” पीठ ने राज्य के वकील से पूछा कि यही कारण है कि राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप सामने आते हैं।
पीठ ने सोमवार को कहा, “यह दिमाग का इस्तेमाल न करने और क्षेत्राधिकार के अनुचित प्रयोग का मामला है। हम एनएसए के तहत कार्यवाही को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता
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