India News (इंडिया न्यूज), Manish Sisodia, नई दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आप नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप है। मालूम रहे कि उन्हें इसी वर्ष 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। आज सिसोदिया के मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले। इनमें 338 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
मनीष सिसोदिया पर शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल सरकार पर नियमों को तोड़ने और शराब की दुकान के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि भाजपा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केजरीवाल ने कहा है कि रद्द की जा चुकी शराब नीति देश की सबसे पारदर्शी नीति है।
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है। इस पत्र में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है उससे लगता है कि हम देश में लोकतंत्र का स्वरूप खो रहे हैं।
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