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Rajiv Gandhi Assassination Case : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला-राजीव गांधी के सभी 6 हत्यारोपी बरी

• LAST UPDATED : November 11, 2022

इंडिया न्यूज, New Delhi (Rajiv Gandhi Assassination Case) : राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को रिहाई कर दिया है, जिनमें नलिनी और आरपी रविचंद्रन भी शामिल हैं।

ये सभी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। जानकारी के अनुसार 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दोषी पेरारिवलन को रिहा किया जिसके बाद बाकी बचे दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला दिया और कोर्ट से रिहाई की मांग कर डाली थी। मालूम रहे कि नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 वर्ष से ज्यादा का समय जेल में काट चुके हैं।

सोनिया ने नलिनी को पहले कर दिया था माफ

Rajiv Gandhi Assassination Case

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राजीव गांधी की हत्या के आरोप में जब नलिनी को काबू किया गया था, उसे दौरान वह गर्भवती थी तो पत्नी सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ कर दिया था। सोनिया का कहना था कि नलिनी की गलती की सजा एक मासूम बच्चे नहीं मिलनी चाहिए।

26 दोषियों को सुनाई गई थी मृत्युदंड की सजा

मालूम रहे राजीव गांधी की हत्या के केस में ट्रायल कोर्ट ने 26 दोषियों को मृत्युदंड दिया था। लेकिन मई-1999 में देश की शीर्ष कोर्ट यानि सुप्रीमकोर्ट ने 19 लोगों को बरी कर दिया था। बाकी 7 आरोपी बचे थे जिनमें से चार आरोपियों नलिनी, मुरुगन, संथन और पेरारिवलन को मृत्युदंड सुनाया गया था चारों की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने नलिनी की मृत्युदंड को उम्रकैद में बदला और बाकी रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

1991 में हुई थी राजीव गांधी की हत्या

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बता दें कि राजीव गांधी की 21 मई, 1991 की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। उस महिला की पहचान धनु के रूप में हुई थी। इस हमले में कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। 26 आरोपी पकड़ गए थे।

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