इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Supreme Court stayed on High Court decision): हल्द्वानी के बनभूलपुरा में करीब 29 एकड़ भूमि पर रहने वाले लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी में रेल प्रशासन के दावे वाली जमीन से कब्जाधारियों को हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का समाधान खोजने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी के अतिक्रमण 8 हफ्ते तक नहीं हटाए जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी।
दरअसल बनभूलपुरा में जिस 29 एकड़ जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है वह रेलवे की है। जिसपर करीब 4 हजार कच्चे व पक्के घर बने हुए हैं। रेलवे ने नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा था। इसपर फैसला देते हुए उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने इन निर्माणों को गिराने के आदेश दिए थे। जिसको पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि 7 दिन में 50 हजार लोगों को विस्थापन संभव नहीं है।
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