India News (इंडिया न्यूज़), Modi Surname Case, नई दिल्ली : देश की शीर्ष कोर्ट यानि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की 2 वर्ष की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाषण देते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, उम्मीद है वे आगे ध्यान रखेंगे।
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे जमकर बहस चली। राहुल के वकील ने कहा कि मानहािन का केस करने वाले पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं, उन्होंने अपना सरनेम बदला है। राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दीं।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये कोई अपहरण, रेप, हत्या का केस नहीं है, ऐसा काफी कम होता है जहां इस तरह के केस में 2 साल की सजा हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी को टोकते हुए कहा कि आप यहां राजनीतिक बहस ना करें, वहीं राहुल गांधी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जो शिकायत दर्ज की गई है वह भी अखबार की कटिंग के आधार पर है।
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