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कर्लीज क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, एक हिस्से पर लगी रोक

इंडिया न्यूज, Supreme Court Stays Demolition of Curlies Club: गोवा के कर्लीज क्लब को ढहाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने रोक लगाने पर शर्त रखी है कि क्लब में किसी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। शुक्रवार की सुबह से ही क्लब को गिराया जा रहा था। क्लब को ढहाने के लिए बुलडोजर भी पहुंच गया था। इसी क्लब में भाजपा नेता सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी।

एक हिस्से पर लगी रोक

गोवा प्रशासन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लब के सिर्फ एक हिस्से पर रोक लगाई है। बाकी हिस्सों को गिराने का काम अभी जारी है। गोवा प्रशासन के अनुसार कर्लीज क्लब का निर्माण नो डेवलपमेंट जोन में किया गया है। गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2016 में इसे गिराने का आदेश दिया था।

क्लब के मालिक ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आर्डर को दिया था चैलेंज

क्लब के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में इस आर्डर को चैलेंज दिया था। NGT ने 6 सितंबर को GCZMA के इस फैसले को बरकरार रखा जिसके बाद 8 सितंबर को जिला प्रशासन ने क्लब को गिराने का आदेश जारी कर दिया था।

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