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IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के जवाब से सुप्रीम कोर्ट नाखुश, लगाई फटकार, बिना शर्त माफी मांगने के निर्देश

इंडिया न्यूज़,(Supreme Court unhappy with former IPL commissioner Lalit Modi’s reply): सुप्रीम कोर्ट ने आज आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को फटकार लगाई है। शीर्ष न्यायालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में न्यायपालिका के खिलाफ ललित मोदी की टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश भी दिया है।

माफी मांगने का निर्देश दिया

जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं। पीठ ने कहा कि वे ललित मोदी के जवाबी हलफनामे से भी संतुष्ट नहीं है। शीर्ष अदालत ने इसके बाद पूर्व-आईपीएल आयुक्त को सोशल मीडिया और प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी माफी मांगने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने ललित को माफी मांगने से पहले एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया और कहा कि भविष्य में ऐसी कोई पोस्ट नहीं की जाएगी जो भारतीय न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने वाली हो। अगर ललित मोदी ने अपनी आदत में सुधार नहीं किया तो परिस्थितियां कानूनी रूप से उनके खिलाफ हो जाएंगी।

यह भी पढ़ें : Quota for Muslims: कर्नाटक में मुस्लिमों को कोटा खत्म, मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दे दी मंजूरी

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Kanchan Rajput

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