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Supreme Court : ‘LMV लाइसेंस धारक 7500 KG तक वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकेंगे’

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Supreme Court : अब LMV ड्राइविंग लाइसेंस धारक 7500 KG तक के ट्रांसपोर्ट वाहन ही चला सकेंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों को 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दी है।

इस फैसले से अब एलएमवी लाइसेंस धारक 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों को चला सकते हैं, जिससे उनके लिए कई नई संभावनाएं खुल जाएंगी। इस फैसले के बाद बीमा कंपनियों के लिए भी कुछ नया दृष्टिकोण आएगा, क्योंकि अब उन्हें ऐसे मामलों में बीमा भुगतान करना होगा, जहां एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस धारक ट्रांसपोर्ट वाहनों में दुर्घटना का शिकार होते हैं।

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Supreme Court : जानिए पहले यह था नियम

एलएमवी लाइसेंस धारक को 7,500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले परिवहन वाहन चलाने का मुद्दा पहले भी अदालत में उठ चुका था। खासकर मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में, जहां यह सवाल उठाया गया था कि क्या एलएमवी लाइसेंस धारक को 7,500 किलोग्राम तक के वाहनों को चलाने का अधिकार है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान पीठ को भेजा था, और अब इस मामले में फैसला दिया गया है।

बीमा कंपनियों को अपने दावों की करनी होगी समीक्षा

इस फैसले के बाद अब बीमा कंपनियों को अपने दावों की समीक्षा करनी होगी और अब ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए एलएमवी लाइसेंस धारकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इतना ही नहीं, अब इस फैसले का असर मोटर वाहन अधिनियम में बदलावों के रूप में भी देखा जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस फैसले को स्वीकार किया है और अब इसके आधार पर नियमों में संशोधन किया जाएगा।

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Amit Sood

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