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Life Imprisonment for Murderers: उत्तर प्रदेश की गौंडा जिला अदालत ने हत्याभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना भी

• LAST UPDATED : May 6, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Life Imprisonment for Murderers,उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश की गौंडा की एक अदालत ने हाल ही में एक व्यक्ति और उसके दो बेटों को एक व्यक्ति की हत्या करने का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पूजा सिंह की अदालत ने मुकेश, उसके भाई विनय बहादुर और उनके पिता श्रीप्रकाश पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

गोंडा के पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने कहा कि अभियुक्तों को सजा दिलाने में निगरानी प्रकोष्ठ एवं थाना मोतीगंज के मुख्य आरक्षक धनवंत कुमार यादव ने प्रभावी भूमिका निभाई।

अधिवक्ता विनय कुमार सिंह  ने बताया कि जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के निवासी बिशुन कुमार ने 19 अप्रैल 2012 को स्थानीय थाने में अपने भाई विनय की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी, शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकेश, विनय बहादुर और श्रीप्रकाश के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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